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भारत में "मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक़ देना "क़ानून ख़त्म

16:25 - August 22, 2017
समाचार आईडी: 3471737
इंटरनेशनल ग्रुप: भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक़ देने वाले एक्ट को समाप्त कर दिया।

भारत में "मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक़ देना "क़ानून ख़त्म

अंतर्राष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी (IQNA)शफ़क़ना के मुताबिक, भारत में एक कानून था कि पुरुष आसानी के साथ तीन बार तलाक कहकर मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे सकते थे।

यह मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सफलता है जो कई वर्षों से इस कानून को समाप्त करने की कोशिश कर रही थीं बेशक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि यह कानून को खत्म कर दिया गया है ता कि सरकार मुस्लिम महिलाओं के तलाक के लिए नया और वास्तविक कानून तय्यार व पेश करे।

यह पुराना कानून सबब बना हुआ था कि पुरुष लोग आसानी से यहां तक कि सामाजिक नेटवर्क जैसे कि फेसबुक और वॉट्सएप का उपयोग करके व केवल ऐक वाक्य तलाक़ बोल कर महिलाओं को तलाक़ देदें तथा सामाजिक जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर न लें। भारत में शोध से पता चलता है कि 92 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून का विरोध किया था।

हालांकि, क्योंकि भारतीय मुसल्मान-देश के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक इस्लामी संस्थानों द्वारा बनाऐ गऐ इस्लामी कानून के तहत हैं लेहाज़ा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला धार्मिक विद्वानों द्वारा उल्लंघन या पुन: परिभाषित किया जा सकता है।

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